मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर सरगर्मी: राज्यपाल का आदेश मानने के लिए बाध्य

 मध्य प्रदेश में लगभग एक हफ्ते से जारी सत्ता संघर्ष में बात राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों के टकराव तक पहुंच गई है। इस टकराव से कई उलझे हुए सवाल भी खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालों और संभावनाओं के बारे में भास्कर ने संवैधानिक कानूनों के जानकार फैजान मुस्तफा से विस्तार से बात की। उनका कहना है कि यदि टकराव बढ़ता है तो फैसला या तो सुप्रीम काेर्ट करेगा या फिर राष्ट्रपति शासन की संभावना बन सकती है।


प्रश्न: क्या  स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश को मानने के लिए बाध्य है?


फैजान- बिल्कुल बाध्य होंगे। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का उसी तरह प्रमुख अंग है, जिस तरह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का अंग हैं और प्रमुख भी हैं। हालांकि सदन के भीतर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया और कार्यवाही कैसे होगी, यह स्पीकर का क्षेत्राधिकार है।


प्रश्न: विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों की सीमा कहां तक है?
फैजान- एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी विधायक के इस्तीफा देने, पाला बदलने या अवैधानिक कृत्य पर उसकी सदस्यता पर निर्णय की एब्सोल्यूट पाॅवर विधानसभा अध्यक्ष को ही है। स्पीकर के पास दो विकल्प हैं- या तो वह विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर ले या उन्हें डिसक्वालीफाई (अयोग्य) कर दे। स्पीकर कोई न कोई बहाना या कारण बताकर अपने निर्णय को सिर्फ डिले कर सकता है, ताकि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को बागियों को मनाने का कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन दो विकल्पों के अलावा स्पीकर के पास कोई और चारा नहीं है।


प्रश्न: स्पीकर ने कहा है कि जब तक विधायक सामने नहीं आते, वे इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन मंत्री पद पर बने 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, लेकिन यदि शेष 16 बागी विधायक कई दिनों तक सामने नहीं आते हैं तो क्या होगा?
फैजान-
 मुझे नहीं लगता कि बागी विधायक ऐसा करेंगे, क्योंकि बगावत का उद्देश्य ही सत्ता परिवर्तन है। यदि फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो राज्यपाल सरकार को एक निश्चित समय तक फ्लोर टेस्ट कराने को कह सकते हैं, उसके बाद सरकार या स्पीकर जानबूझकर फ्लोर टेस्ट नहीं कराते तो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बताकर राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 


प्रश्न: यदि स्पीकर इस्तीफों पर कोई फैसला ले लेते हैं तब?
फैजान - स्पीकर के फैसले से विधानसभा के अंदर संख्याबल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद भाजपा राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर सकती है। राज्यपाल भी स्वत: संज्ञान से प्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकता है। 


प्रश्न: राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर कुछ शर्तों के साथ फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, और वक्त भी तय कर दिया है? 
फैजान -
 विधानसभा संचालन की आंतरिक व्यवस्था का क्षेत्राधिकार स्पीकर का ही है। इस मामले में कानून एकदम स्पष्ट है। लेकिन जहां तक राज्यपाल की बात है, तो संविधान का अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने और फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को कोई संदेश या सूचना भेज सकता है, जिस पर स्पीकर को सुविधानुसार जल्द विचार करना होगा। लेकिन सदन के अंदर की आंतरिक प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को लेकर कानून खामोश है। ऐसी स्थिति